फरार आईपीएस के वकील पर पांच लाख रुपये हर्जाना
मणिलाल पाटीदार से मुलाकात के लिए सुरक्षा मांगी थी
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगोड़ा घोषित महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार के वकील की याचिका को आधारहीन और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए उन पर पांच लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। साथ ही दिल्ली बार काउंसिल से याची (अधिवक्ता) के कृत्य पर निर्णय लेने को कहा है। कोर्ट ने हर्जाना की राशि एक माह में हाईकोर्ट के विधि कोष में जमा कराने का निर्देश भी दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने याची (पाटीदार के वकील) और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता ने याचिका दाखिल करके लखनऊ के हजरतगंज और प्रयागराज के कर्नलगंज इंस्पेक्टर को उसकी एफआईआर दर्ज करने व एफआईआर की कापी उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की थी। साथ ही सीबीआई को दोनों एफआईआर की विवेचना का निर्देश देने की मांग भी की थी। इसके अलावा मणिलाल पाटीदार से मुलाकात करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की मांग भी वकील ने की थी। कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए याची वकील पर जुर्माना लगाया है।



