सुनिश्चित करें पौधरोपण व रखरखाव हाईकोर्ट का डीएफओ व अधिशासी अभियंता को निर्देश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। हाईकोर्ट ने प्रभागीय वन अधिकारी मिंटो पार्क व अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रयागराज को वन विभाग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिशासी अभियंता से कहा है कि योजना के अनुसार पौधरोपण व रखरखाव सुनिश्चित करें। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने अधिवक्ता अरुण मिश्र की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याची का कहना है कि कुंभ 2919 के दौरान चौफटका से बेगम बाजार तक सड़क चौड़ीकरण में बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। वन विभाग का निर्देश है कि दस गुना पौधे लगाने की शर्त पर ही पेड़ काटने की अनुमति दी जाए, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है। वन विभाग ने कहा है कि जितने पेड़ काटे जाएं, उसके दस गुने अधिक पौधे लगाए जाएं। इसकी अवहेलना किए जाने को लेकर यह जनहित याचिका दाखिल की गई थी।




