बालिग बेटी को पेश करने का निर्देश। उच्च न्यायालय
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार) । हाईकोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को मुट्ठीगंज निवासी माधुरी श्रीवास्तव को बालिग बेटी वैष्णवी के साथ तीन मार्च को पेश करने का निर्देश दिया है ताकि वैष्णवी अपने पिता प्रवीण कुमार श्रीवास्तव से मिल सके। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने माधुरी श्रीवास्तव व वैष्णवी की याचिका पर दिया है। परिवार न्यायालय ने पिता को अपनी बेटी से माह के हर दूसरे रविवार को मिलने की छूट दी थी, जिसकी अवहेलना करने पर मां के खिलाफ परिवार न्यायालय इलाहाबाद में अनुपालन कार्यवाही चल रही है। याचिका में इसी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है। बेटी अब बालिग है और मां के साथ रह रही है।
याची की शादी वर्ष 1998 में हुई थी। दो साल बाद बेटी वैष्णवी हुई। बाद में पति उसे प्रताडि़त करने लगा और तलाक व साथ रखने के मुकदमे किए, जो आंशिक रूप से स्वीकार हुए। पिता को बेटी से मिलने की छूट दी गई। पालन न करने पर सीपीसी के आदेश 39 नियम 2 के तहत अर्जी दी गई है। कहा गया कि बेटी अब बालिग है। ऐसे में कार्यवाही रद्द की जाए। इस पर कोर्ट ने वैष्णवी को मां के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।




