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दो अगस्त तक बढ़ाए गए हाईकोर्ट, जिला अदालत और अधिकरणों के अंतरिम आदेश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट व प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों, परिवार न्यायालयों, श्रम अदालतों, औद्योगिक अधिकरणों और न्यायिक व अर्द्धन्यायिक संस्थाओं के 31 मई तक बढ़ाए गए अंतरिम आदेशों को अब दो अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। यह सामान्य समादेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने कोविड 19 संक्रमण के कारण सीमित क्षमता के साथ चल रही वर्चुअल अदालतों की स्थिति में कोई बदलाव न दिखाई देने पर स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 226 व 227, सीआरपीसी की धारा 482 और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत प्राप्त अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया है।
खंडपीठ के इस आदेश से समाप्त हो रहे अग्रिम जमानत व जमानत आदेश भी दो अगस्त तक जारी रहेंगे। कोर्ट ने प्रदेश सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसियों, विभागों आदि के बेदखली, खाली कराने के आदेशों व ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर पर लगी रोक दो अगस्त तक जारी रखी है। साथ ही सभी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को संपत्ति या व्यक्ति के खिलाफ दो अगस्त तक उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी को परेशानी हो तो वह सक्षम अदालत या अधिकरण में अर्जी दे सकता है, जिसका निस्तारण किया जाएगा। यह सामान्य आदेश उक्त अर्जी के निस्तारण में बाधक नहीं होगा। खंडपीठ ने इसके पूर्व पांच जनवरी 2021को निस्तारित हो चुकी जनहित याचिका को पुनर्स्थापित करते हुए उक्त सभी आदेश 31 मई तक के लिए किए थे। याचिका की सुनवाई दो अगस्त को होगी।

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