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हर्ष फायरिंग हुई तो समझो खैर नही, जारी किए गए कड़े दिशा निर्देश

प्रयागराज। होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/धर्मशालाओं या किसी भी आयोजन स्थलों पर हर्ष फायरिंग को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। हर्ष फायरिंग होने पर होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/धर्मशालाओं के स्वामियों के खिलाफ कार्यवाही के साथ ही आयोजन स्थल का पंजीयन निरस्त किया जाएगा

अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रयागराज अशोक कुमार कनौजिया ने जनपद प्रयागराज के समस्त होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/धर्मशालाओं के स्वामियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि किसी भी आयोजन स्थलों पर हर्ष फायरिंग किसी भी दशा में नहीं करायी जायेगी और यदि हर्ष फायरिंग की जाती है तो होटल/गेस्ट हाउस/बारात घर/धर्मशालाओं के स्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा आयोजन स्थलों का किया गया पंजीयन निरस्त करते हुये संचालन बंद कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त हर्ष फायरिंग होने पर बारात के आयोजकों तथा हर्ष फायरिंग करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुये आग्नेयास्त्र लाइसेंस निरस्त किया जायेगा।

मण्डल स्तर औद्योगिक इकाईयों/उद्यमी संगठनों से प्राप्त समस्याओं के त्वरित निराकरण के सम्बन्ध में होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गई। संयुक्त आयुक्त उद्योग, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज ने बताया है कि मण्डल स्तर औद्योगिक इकाईयों/उद्यमी संगठनों से प्राप्त समस्याओं के त्वरित निराकरण के सम्बन्ध में दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को अपरान्ह 12ः30 बजे परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय प्रयागराज में होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है।

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