जिला अदालतों व ट्रिब्यूनलों के आदेश व रिपोर्ट की लिखावट खराब होने पर अब कदाचार माना जाएगा

हाईकोर्ट ने कहा, आदेश की लिखावट खराब होने के चलते अपठनीय
हाईकोर्ट आदेश के अनुपालन में रजिस्ट्रार जनरल ने सभी निचली अदालतों व न्यायाधिकरणों को भेजा पत्र
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आपत्ति पर कि जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कुछ आदेश और रिपोर्ट इतनी खराब लिखावट में हैं कि इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। इसे लेकर यहां के रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग ने प्रदेश के सभी जिला जजों व ट्रिब्यूनलों को पत्र भेजकर इस आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि आदेशों व रिपोर्ट की लिखावटों में सुधार की आवश्यकता है। यदि सुधार नहीं हुआ तो अपठनीय व खराब लिखावट को सम्बन्धित के खिलाफ कदाचार माना जाएगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाईकोर्ट की ओर से पत्र लिखकर कहा है कि इसमें सुधार की जरूरत है। पत्र में कहा गया है कि न्यायालय ने देखा है कि अधीनस्थ न्यायालयों में कुछ आदेश, बयान और कार्यालय रिपोर्ट की लिखावट इतनी खराब है कि उन्हें ठीक से पढ़ा नहीं जा सकता । कुछ आदेश, बयान और कार्यालय रिपोर्ट भी पढ़ने योग्य नहीं हैं। इस सम्बंध में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने न्यायालय को यह निर्देश दिए हैं कि पेशकार/पाठक आदेश को सुपाठ्य तरीके से लिखने के लिए बाध्य हैं। ऐसा न करने पर इसे एक कदाचार माना जा सकता है। यह भी निर्देश दिया गया है कि दर्ज किए गए सभी बयानों के साथ-साथ ऑर्डर शीट पर लिखी गई कार्यालय रिपोर्ट स्पष्ट और सुपाठ्य होनी चाहिए। यदि कोई आदेश, बयान या कार्यालय रिपोर्ट, आदेश-पत्र में इस तरह से लिखा जाता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, तो गलती करने वाले अधिकारी को उसके स्पष्टीकरण के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिस पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की जा सकती है। लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश 28 अक्टूबर 2021 की एक प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध किया गया है कि सभी संबंधितों द्वारा न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। रजिस्ट्रार जनरल के पत्र में आगे अनुरोध किया गया है कि सभी प्रधान न्यायाधीशों को तत्काल पत्र अग्रेषित करें, और अपने संबंधित जिले के पारिवारिक न्यायालयों और वाणिज्यिक न्यायालयों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) और एल ए आर आर ए के पीठासीन अधिकारी, सभी संबंधितों द्वारा उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करे।



