Latest

HC में धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज, UP सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी धर्मांतरण अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने अध्यादेश के कानून बन जाने के आधार पर याचिकाएं खारिज की हैं. कोर्ट ने धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि अध्यादेश के एक्ट बन जाने के बाद अध्यादेश को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं है. कोर्ट ने धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अदालत में सरकार की ओर से पक्ष रखा। धर्मांतरण अध्यादेश को चार अलग-अलग याचिकाओं में चुनौती दी गई थी।जस्टिस एम एन भंडारी और जस्टिस अजय त्यागी की खंडपीठ ने ये आदेश दिया।

Related Articles

Back to top button