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हाईकोर्ट परिसर में बिना मास्क के घूमने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से फेस-मास्क पहनने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने 28 जून को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है: “उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सभी अधिकारी, अधिकारी और कर्मचारी अनिवार्य रूप से फेस-मास्क पहनें, ऐसा नहीं करने पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।” न्यायालय ने पहले हाईकोर्ट, इलाहाबाद के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा फेस-मास्क पहनने के संबंध में एक आदेश जारी किया है।



