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थाने में तोड़फोड़ व पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर

( अनुराग शुक्ला ) प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस के सहपऊ थाने में उग्र भीड़ द्वारा हमलाकर तोड़फोड़ करने और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट में आरोपी गजेंद्र यादव की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी को सुनकर दिया है। सीनियर एडवोकेट अनूप त्रिवेदी का कहना था कि याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह कभी किसी मुकदमे में जेल नहीं गया है। उसकी छवि को धूमिल करने के इरादे से उसे इस मुकदमे में फंसाया गया है। राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। 15 अप्रैल 2021 की घटना में याची पर आरोप है कि डेढ़ सौ से दो सौ लोगों की भीड़ ने सपहऊ थाने पर अचानक हमला कर दिया। ये लोग पुलिस पर अतर सिंह की हत्या करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर रहे थे। उग्र भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया और सभी सामान और फर्नीचर आदि तोड़ दिए। पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया। याची पर भीड़ में शामिल होने और लोगों को उकसाने का आरोप है।

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