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अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी के निलंबन पर रोक

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार ) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत कौशाम्बी के अपर मुख्य अधिशासी अधिकारी रणमत राजपूत के निलंबन पर रोक लगा दी है और उनकी याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने रणमत राजपूत की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी व एडवोकेट विभू राय को सुनकर दिया है। याचिका में 24 अगस्त 2021 के निलंबन आदेश को चुनौती दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अधिवक्ता विभू राय का कहना था कि याची को सड़क निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनी की शिकायत पर निलंबित किया गया है जबकि ठेका लेने वाली कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने घटिया सड़क निर्माण की शिकायत की थी। इसकी एमएनएनआईटी के तीन विशेषज्ञों के पैनल से जांच कराई गई। पैनल की जांच में घटिया निर्माण की शिकायत सही पाई गई। इस बीच ठेका लेने वाली कंपनी ने जिला पंचायत के कुछ इंजीनियरों, कर्मचारियों और याची के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत की। साथ ही दावा किया कि उसके पास इसकी ऑडियो वीडियो रिका‌र्डिंग भी है। इस आधार पर याची को जांच किए बगैर निलंबित कर दिया गया। चार्जशीट भी नहीं दी गई है। कोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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