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गर्भवती को क्यों नहीं देने दी जा रही परीक्षा

 

शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती थी अभ्यर्थी

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती अभ्यर्थियों को बाद में परीक्षा देने क्यों नहीं दिया जा रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मनीषा कुमारी व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से इस मामले में दाखिल याचिका पर जवाब मांगा है।
याची परीक्षा के समय गर्भवती होने के कारण नहीं शामिल हो सकी थीं। उन्होंने प्रसव के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने की मांग की थी। उनका कहना है कि वे पुलिस भर्ती परीक्षा में सफल हुईं और दस्तावेज सत्यापन भी कराया गया लेकिन गर्भावस्था के कारण उन्होंने प्रसव के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने का प्रत्यावेदन दिया। उन्होंने प्रसव के बाद परीक्षा की मांग की तो बोर्ड ने इनकार कर दिया, जिस पर यह याचिका दाखिल की गई।

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