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किसान बीमा योजना के तहत मुआवजे के भुगतान को लेकर डीएम को निर्देश

प्रयागराज ( अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी बांदा को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत मुआवजा देने के मामले को जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष पेश करें और कमेटी छह हफ्ते में नियमानुसार निर्णय ले। कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी को निर्णय लेने का अधिकार है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति डा वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राधा रानी व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि ओरियंटल बीमा कम्पनी ने याची को मुआवजा देने से इंकार कर दिया है। उसने जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया है। किन्तु कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। सरकारी वकील का कहना था कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी को इस मामले में निर्णय लेने का अधिकार है। इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी बांदा को कमेटी के जरिए निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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