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हाईकोर्ट ने जिला जजों को बेईमान कहने वाले से मांगा जवाब

आरोपी जेल से लाया गया था हाईकोर्ट

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला जजों, अधिकारियों व कर्मचारियों को बेईमान तथा भारतीय संविधान का हत्यारा कहने वाले अवमानना कर्ता विक्रम शर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपों का जवाब देने के लिए चार दिन का समय दिया है।
चूंकि अवमाननाकर्ता शर्मा हाईकोर्ट में केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, इस कारण कोर्ट ने इन आरोपों का जवाब देने के लिए उसे नोटिस जारी नहीं किया। जस्टिस सुनीत कुमार व जस्टिस यू सी शर्मा की खंडपीठ ने आरोपी की बिना शर्त मांफी मांगने की उसकी अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे माफ करने से मना कर दिया।
मामले के अनुसार आरोपी शर्मा ने 15 दिसम्बर, 2016 को एक पत्र देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेजा। पत्र में उसने कहा कि जिला कोर्ट में सभी जिला जज, अधिकारी व कर्मचारी बेईमान हैं। उन्होंने भारतीय संविधान की हत्या की है। यही नहीं उसने यह भी कहा था कि 1 जुलाई, 2017 को संविधान को जलाया जाएगा और उसकी राख जिम्मेदार संविधान के हत्यारों को भेजा जाएगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आरोपी शर्मा को पुनः केस की सुनवाई के दिन 4 अप्रैल को केन्द्रीय कारागार नैनी से कोर्ट लाया जाएगा।

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