इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख़्त कदम: 15 न्यायिक अधिकारियों पर गिरी गाज, 10 को समयपूर्व सेवानिवृत्ति

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। हाईकोर्ट प्रशासन ने प्रदेश के विभिन्न जनपद न्यायालयों में पदासीन 11 अपर जनपद न्यायाधीश, दो जिला जज स्तर के और दो सीजेएम स्तर के सहित 15 न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इनमें से 10 को समयपूर्व सेवानिवृत्ति दी गई हैं और उनके पावर सीज कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद से पूरा न्यायिक महकमा सजग हो गया है. इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था और इससे जुड़े लोगों को सही दिशा में कार्य करने के लिए निर्देश देना है। यह निर्णय बीते सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच के न्यायाधीशों की फुलकोर्ट बैठक में लिया गया। इनमें 11 अधिकारियों को नियम 56 सी के तहत निष्प्रयोज्य आंका गया. ये सभी अपने आचरण और व्यवहार से विभाग की छवि को भी प्रभावित कर रहे थे. इन अधिकारियों में जिला जज स्तर के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के एक पीठासीन अधिकारी के अलावा लखीमपुर, आगरा, कौशाम्बी, वाराणसी, हमीरपुर व उन्नाव में कार्यरत अपर जिला जज, मुरादाबाद व कानपुर नगर के सीजेएम स्तर के एक-एक अधिकारी को भेजा गया है।


