मण्डलीय पेंशन अदालत का आयोजन, हल होंगी पेंशनर की समस्या
इलाहाबाद। अपर निदेशक सदस्य/संयोजक, पेंशन अदालत आर0एन0 सिंह ने बताया है कि सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अनुमन्य लाभों के लम्वित मामलों को शीघ्र निस्तारित कराने के लिए मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तर पर पेंशन अदालत गठित है।
वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रथम मण्डलीय पेंशन अदालत माह मई-2018 में चतुर्थ सप्ताह में आयोजित की जानी है। सेवानिवृत्ति राज्य कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सेवा निवृत्तिक लाभों की स्वीकृति/भुगतान के प्रकरणों में कोई शिकायत हो, तो वे अपनी शिकायत निर्धारित वादपत्र पर तीन प्रतियों में अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, इलाहाबाद मण्डल, छठातल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 07 मई 2018 तक किसी भी कार्यदिवस में जमा कर सकते है।
वादपत्र का प्रारूप अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन इलाहाबाद मण्डल, छठातल इन्दिरा भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। दिनांक 07 मई 2018 के बाद प्राप्त होेने वाले प्रार्थनापत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त प्रार्थनापत्रों में ही पेंशन अदालत में सुनवाई की जाएगी।


