चार सप्ताह में घोषित करें परीक्षा परिणाम: हाईकोर्ट एफसीआई में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती मामले पर आदेश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती 2018 के शारीरिक धैर्य परीक्षा का परिणाम चार सप्ताह में घोषित करने या कारण बताने का आदेश दिया है कि क्यों न अंतरिम आदेश को स्थायी कर दिया जाए।
कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार और एफसीआई से याचिका पर चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रयागराज के अविनाश कुमार यादव व 17 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी को सुनकर दिया है।
कोर्ट ने आदेश की प्रति लखनऊ में विभूतिखंड,गोमतीनगर स्थित भारतीय खाद्य निगम कार्यालय में महाप्रबंधक को अनुपालन के लिए भेजने को कहा है।
केंद्र सरकार की ओर से एएसजीआई शशि प्रकाश सिंह व एफसीआई की तरफ से अधिवक्ता संतोष कुमार मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहस की।
याची का कहना है कि शारीरिक धैर्य परीक्षा 2018 में हो चुकी है लेकिन परिणाम अब तक घोषित नहीं किया गया है।
एफसीआई के अधिवक्ता का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की जांच एक कमेटी को सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है।




