हाई कोर्ट ने अवमानना के एक मामले में निदेशक बेसिक शिक्षा को जारी किया नोटिस

आदेश मानने के लिए एक महीने का मिला अतिरिक्त समय
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार ) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में निदेशक बेसिक शिक्षा सर्वेंदु विक्रम बहादुर सिंह को नोटिस जारी किया हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें आदेश का पालन करने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजू सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना का केस बनता है। आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें तलब कर आरोप तय किया जाएगा। याचिका की तरफ से अधिवक्ता अखिलेश यादव है।
अधिवक्ता अखिलेश यादव के मुताबिक याची के अधिक क्वालिटी प्वाइंट अंक आने के बावजूद भी मांगे गए जिले में नियुक्ति नहीं मिली। उसे अलीगढ़ के बजाय कासगंज भेज दिया गया। जबकि कम अंक वाले अभ्यार्थियों को अलीगढ़ जिला आवंटित कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा का आदेश कर दिया और अलीगढ़ आवंटित कर तीन हफ्ते में नियुक्ति का निर्देश दिया। इस आदेश की अवहेलना करने पर यह याचिका की गई है।


