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सिपाही भर्ती में राज्य सरकार को राहत, कोटे से अधिक चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन नहीं: हाईकोर्ट

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2009 की 35000 कांस्टेबल भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में 27 फीसदी आरक्षण से अधिक चयनित 856 महिला अभ्यर्थियों को 2014 की बजाय उसी भर्ती में समायोजित करने की मांग में दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

महिला अभ्यर्थियों को समायोजित करने की याचिकाएं खारिज

यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने गौरव वत्स व अन्य सैकड़ों याचिकाओ की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाओं पर अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने प्रतिवाद किया।
याचिकाओं में कहा गया था कि याचियों को 2009 की कांस्टेबल भर्ती के खाली पदों व बढ़े पदों पर समायोजित किया जाए। याचिकाओं में 2014 की रिक्तिमें समायोजित करने के सरकारी आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई थी। बोर्ड ने बाद में 35000 पदों को बढ़ाकर 35844 कर दिया था। चयन परिणाम घोषित करते समय पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को कोटे से अधिक चयनित कर लिया गया था, जिसे रोक दिया गया। कोर्ट ने कहा कि 2009 की भर्ती में घोषित पदों की सीमा के तहत ही चयन किया जा सकता है। कोटे से अधिक चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन नहीं किया जा सकता।

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