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ईडब्ल्यूएस कोटे पर प्रदेश सरकार से मांगा जवाब, 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नहीं करने को लेकर दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने विनय कुमार पांडेय व 42 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। याचिका के अनुसार 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है।

जबकि 12 जनवरी 2019 को ही इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। कोर्ट ने याचिका को इस प्रकरण में पहले से दाखिल याचिकाओं के साथ संबद्ध करते हुए 17 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।

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