अवैध निर्माण स्वयं हटाएंगी रामलली, विजय मिश्र काम्लेक्स के ध्वस्तीकरण का मामला
हाईकोर्ट ने लगाई कमिश्नर के आदेश पर रोक
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र के अल्लापुर स्थित आवासीय व व्यावसायिक भवनों के ध्वस्तीकरण मामले में कमिश्नर के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया है। कमिश्नर ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को ध्वस्तीकरण नोटिस पर इंद्रकली और रामलली मिश्रा का पक्ष सुनकर पुन: आदेश करने को कहा था। पीडीए ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस आदेश को चुनौती दी है।
सुनवाई के दौरान रामलली के अधिवक्ता ने कहा कि याची अपने भवन में हुए अवैध निर्माण को स्वयं हटाना चाहती है, इसलिए उसे इसकी अनुमति दी जाए। इस दौरान कोर्ट को गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत के आदेश की जानकारी भी दी गई। गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने मंगलवार को उक्त दोनों भवनों के गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज प्रापर्टी होने के आधार पर उनके स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर रोक लगा दी थी। इस पर कोर्ट ने रामलली के अधिवक्ता से इस आशय का हलफनामा भी मांगा। उनके अधिवक्ता ने आर्किटेक्ट से बात कर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकारते हुए उन्हें नौ नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। तब तक के लिए मंडलायुक्त के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।




