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मैनेजिंग डायरेक्टर व लेखापरीक्षक की जमानत अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल कुमार शर्मा व सांविधिक लेखापरीक्षक अनिल मित्तल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि काले धन को वैध बनाने का अपराध बहुत गंभीर है। इस प्रकार का अपराध राष्ट्र हित तो होता ही नहीं साथ ही यह अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।
आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ 23 जुलाई 2019 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जांच चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर रखा है। कंपनी पर नोएडा व ग्रेटर नोएडा में फ्लैट व घर खरीदारों का पैसा हड़पने का आरोप है।
कोर्ट में अलग-अलग अर्जी दाखिल कर उनके लिए जमानत की मांग की गयी थी। दोनों को खारिज करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि 23 जुलाई 2019 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी से उजागर किया था कि किस प्रकार कंपनी ने लोगों को चूना लगाया। साथ ही केस की विवेचना अभी चल रही है। पैसे का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का कोई औचित्य नहीं है।

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