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नियुक्ति पर तीन माह में निर्णय लेने का आदेश

याची द्वारा आपराधिक केस की जानकारी छिपाने का मामला

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रुप डी भर्ती 2017 में चयनित याची की नियुक्ति पर महानिबंधक हाईकोर्ट इलाहाबाद को तीन माह में विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याची के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस की जानकारी छिपाने के आधार पर उसे नियुक्ति नहीं दी गई थी जिस पर यह याचिका दायर की गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने राहुल तिवारी की याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता राजेश्वर प्रसाद सिन्हा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अवतार सिंह केस में कहा है कि छोटे आपराधिक केस, जिसमें मामूली सजा व अर्थदंड मिल सके, नियुक्ति से नहीं रोका जाना चाहिए और याची को सही जानकारी देने की अनुमति दी जाए।
हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष मिश्रा का कहना था कि एसीजेएम कोर्ट कुंडा के समक्ष याची के खिलाफ गाली गलौज व मारपीट का केस चल रहा है। उसने यह जानकारी छिपाई। कोर्ट ने अवतार सिंह केस के निर्देशानुसार महानिबंधक को निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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