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UP: अदालत से मिली जया को राहत

प्रयागराज ( अनुराग दर्शन समाचार) । इलाहाबाद हाईकोर्ट से अभिनेत्री व पूर्व सांसद जयाप्रदा को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ रामपुर के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में विचाराधीन दो आपराधिक मामलों में जारी गैरजमानती वारंट सहित सभी आदेशों को रद्द कर दिया है। साथ ही मुकदमों की कार्यवाही को अवैध करार देते हुए अधीनस्थ अदालत को नए सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की छूट दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने जयाप्रदा की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। पुलिस ने जयाप्रदा के खिलाफ लाल बत्ती प्रकरण में असंज्ञेय अपराध को संज्ञेय मानते हुए आईपीसी की धारा 171जी के तहत चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।


पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ रामपुर के स्वार व कैमारी थानों में दर्ज मामलों में पुलिस ने एनसीआर दाखिल की। साथ ही धारा 171जी के तहत चार्जशीट भी दाखिल कर दी।

राज्य सरकार की तरफ से मुकदमा सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ। अदालत ने दोनों मामलों में जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। याचिकाओं में इन आदेशों सहित मुकदमों के विचारण की वैधता को चुनौती दी गई।

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