अब भ्रामक विज्ञापनों के लिए ब्रांड ऐंबैसैंडर्स भी होंगे दंडित

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देशभर में टीवी पर चलाए जाने वाले विज्ञापनों में भ्रामक बातों को लेकर इन विज्ञापन में काम करने वाली हस्तियों को भी कानून में दायरे में लाने की मांग की थी।
मैगी प्रतिबंध के समय इसका विज्ञापन करने वाले फिल्मी हस्तियों पर कार्यवाही की कैट लगातार मांग करता रहा क्योंकि उन हस्तियों के बातों के प्रभाव में आकर ही जनता इसका उपयोग करती थी ऐसे में यह आवश्यक था कि कुछ पैसों को लेकर टीवी पर झूठ बोलने वाली फिल्मी हस्तियों पर भी कार्यवाही की जाए जिससे जनता इन भ्रामक विज्ञापनों में आकर घटिया क्वालिटी या महंगे सामान ना खरीद सके।
देश के राष्ट्रपति ने कंज़्यूमर प्रोटेक्शन बिल पर दस्तखत करके इसे कानूनी जामा पहना दिया है, उसका कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स स्वागत करता है अब ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के माध्यम से खरीदे गए उत्पाद पर नुकसान होने पर उपभोक्ता उसमें काम करने वाली हस्तियों को भी आरोपित कर सकता है। इस कारण से अब विज्ञापन में काम करने से पूर्व उसमें किए जाने वाले दावों की सत्यता को भी इन हस्तियों को परखना समझना होगा।



