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लॉ कॉलेज की मान्यता पर लें छह सप्ताह में निर्णय

हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया निर्देश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबद्ध आचार्य श्रीराम शर्मा लॉ कॉलेज की मान्यता को लेकर दाखिल याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने दिया है।
कॉलेज की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि विश्वविद्यालय आचार्य श्रीराम शर्मा लॉ कॉलेज में विधि पाठ्यक्रम संचालित करने पर निर्णय नहीं ले रहा है जबकि कॉलेज ने इस संबंध में कई प्रत्यावेदन भेजे हैं।
विश्वविद्यालय के अधिवक्ता का कहना था कि कॉलेज को एलएलबी कोर्स की मान्यता दे दी गई है लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जारी कई निर्देशों के कारण मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बार काउंसिल देश में लॉ कॉलेजों की संख्या में कमी लाना चाहता है। इस मामले में आचार्य श्रीराम शर्मा लॉ कॉलेज ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी प्रत्यावेदन दिया है। इस स्थिति में विश्वविद्यालय के लिए आगे बढऩा मुमकिन नहीं है। कोर्ट ने बार काउंसिल के अधिवक्ता की सहमति से आचार्य श्रीराम शर्मा लॉ कॉलेज का प्रत्यावेदन छह माह में निर्णीत करने का निर्देश दिया है।

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