Latest

अवैध निर्माण पर स्थिति करें स्पष्ट: हाईकोर्ट

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। हाईकोर्ट ने सड़क के किनारे अवैध निर्माण हटाने को लेकर कार्यदायी संस्थाओं में भ्रम की स्थिति को देखते हुए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया। कहा कि व्यावसायिक स्थलों पर प्रयोग में आ चुके मास्क को सुरक्षित निस्तारण के लिए बाल्टी रखी जाए, ताकि लोगों द्वारा फेंके गए मास्क नगर निगम एकत्र करके नष्ट कर सके। निस्तारण कार्य प्रतिदिन हो। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।
हाईकोर्ट ने प्रयागराज में टाउन वेंडिंग कमेटी को नगर निगम के साथ चर्चा करके अधिक वेंडिंग जोन तैयार करने का निर्देश दिया है। कमेटी से अनुमोदन के लिए विचाराधीन 29 वेंडिंग जोन एक सप्ताह में मंजूरी देकर उसे तीन दिन में आवंटित करने का निर्देश दिया है। इस पर एक अक्टूबर को रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कमेटी को 15 दिन में नये वेंडिंग जोन चिह्नित करके 15 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सिविल लाइंस में पार्किंग भवन में वाहनों को खड़ा कराने का आदेश देते हुए कहा कि लोग दुकानों तक आने-जाने के लिए ई-रिक्शा का प्रयोग करें। कोर्ट ने व्यापार मंडल व नगर निगम को इस योजना को अमल में लाने का निर्देश दिया है।

मरीजों के साथ दुव्र्यवहार का उठा मुद्दा
प्रयागराज। अधिवक्ता सुनील चौधरी ने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में कोरोना मरीजों के साथ डॉक्टरों का दुव्र्यवहार का मुद्दा उठाया। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं, उसमें सीएमओ की भी भूमिका के आरोप लगाए जाते हैं। इसमें कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से जवाब मांगा है। अधिवक्ता शाहिद काजमी ने डॉक्टरों की अपनी इच्छा से संविदा पर कोरोना मरीजों की सेवा करने का मुद्दा उठाया। कोर्ट ने उनसे ऐसे डाक्टरों की सूची मांगी है।

Related Articles

Back to top button