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एसडीएम व एसएसपी मथुरा से मांगा स्पष्टीकरण

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृंदावन के अहिरपाड़ा में चकमार्ग से अतिक्रमण हटाने के निर्देश का अनुपालन न होने पर एसडीएम व एसएसपी मथुरा से 21 अक्तूबर तक स्पष्टीकरण मांगा है।

कोर्ट ने उनसे पूछा है कि 22 दिसम्बर 2012 को एसडीएम वृंदावन द्वारा सीआरपीसी की धारा 133 के तहत पारित आदेश को लागू क्यों नहीं किया गया

। कोर्ट ने अतिक्रमण के आरोपी अहिरपाड़ा, वृंदावन निवासी राधाचरण, हरिवल्लभ व रामकली को नोटिस जारी किया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने रमेश व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र को सुनकर दिया है।

अधिवक्ता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र का कहना है कि एसडीएम वृंदावन ने चकमार्च से अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया।

इसके खिलाफ पुनरीक्षण अर्जी खारिज हो गई। फिर भी निर्माण हटाया नहीं जा सका तो याची ने हाईकोर्ट की शरण ली।

कोर्ट ने एसडीएम को धारा 133 के तहत अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही का आदेश दिया। पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई।

दबाव में कुछ निर्माण ढहाया गया। विपक्षियों ने दोबारा कब्जा कर लिया। जिलाधिकारी से शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो दोबारा यह याचिका दाखिल की गई।

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