आदेश के बावजूद क्यों नहीं पूरी हुई चयन प्रक्रिया
हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिया जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देशवव
जुवनाइल जस्टिस बोर्ड एवं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के गठन का मामला
( विनय कुमार मिश्रा )
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जून 2020 तक जुवनाइल जस्टिस बोर्ड एवं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन प्रक्रिया पूरी करने के आदेश के बावजूद उनका चयन क्यों नहीं किया गया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को इस संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जानकारी नहीं दी गई तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने ईश्वरी प्रसाद तिवारी की याचिका पर अधिवक्ता महेंद्र प्रताप को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप का कहना है कि जुवनाइल जस्टिस बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के पद बड़ी संख्या में खाली हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को जून 2020 तक चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। याची ने भी आवेदन किया है। याचिका में अध्यक्ष व सदस्यों का चयन करने एवं दुर्भावना व भेदभाव रहित चयन की नीति बनाने की मांग की गई है।
राज्य सरकार के अधिवक्ता बीपी सिंह कछवाहा ने कोर्ट से जानकारी प्राप्त करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तारीख लगाई है।



