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एल टी ग्रेड अध्यापक भर्ती मामला

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल टी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2016 मामले में बोर्ड से पूछा है।

अंतरिम आदेश से पहले कोर्ट ने बोर्ड से पूछा याचियो का साक्षात्कार लेगे या नहीं

कि क्या वह याचियो को प्राविधिक तौर पर साक्षात्कार में शामिल करेगा या नही।कोर्ट ने बोर्ड को अंतिम अवसर देते हुए 20अक्टूबर को जानकारी देने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि याचियो के इस तर्क में बल है कि सन2000में कक्षा नौ व दस को अलग कर दिया गया था ।

नौ मे तकनीकी आर्ट था किन्तु दस में नही था।याचियो को तकनीकी आर्ट का ज्ञान होने के नाते चयन में शामिल होने का अधिकार है।बोर्ड यह नही कह सकता है कि याची न्यूनतम योग्यता नही रखते। याचिका की सुनवाई 20अक्टूबर को होगी।

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