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दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन पर मांगा जवा

 

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार न करने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने प्रणव कुमार रॉय व अन्य की याचिका पर दिया है। अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव का कहना था कि वर्ष 2014 एवं 15 में हाईकोर्ट ने दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन के संदर्भ में जिला प्रशासन को विस्तृत आदेश दिया था।

उस आदेश के अनुसार विसर्जन की व्यवस्था गंगा किनारे तालाब बनाकर और उसमें गंगाजल भरकर करना था। विसर्जन स्थल पर बिजली-पानी और सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश भी था।

उनका कहना है कि इस वर्ष कोराना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने अंदावा में विसर्जन करने की अनुमति दी है, जो उचित नहीं है और हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना भी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के अधिवक्ता से इस मामले में दो सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है तथा याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख लगाई है।

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