Latest

विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा के आदेश पर रोक

 

अभिनव विद्यालय दांदूपुर के प्रधानाध्यापक का मामला

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। हाईकोर्ट ने अभिनव विद्यालय दांदूपुर प्रयागराज के प्रधानाध्यापक रामधीरज शुक्ल को हटाकर दूसरे अध्यापक को उस पद भेजने के विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याची को प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करने देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया है।
एलटी ग्रेड में चयनित याची विद्यालय में सहायक अध्यापक नियुक्त किया गया था। प्रोन्नत होकर वह वरिष्ठ प्रवक्ता बन गया। वरिष्ठतम अध्यापक होने के कारण उसे 28 जून 2019 को सरकारी अभिनव विद्यालय दांदूपुर में प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया। तब से वह लगातार इस पद पर कार्यरत है। याची का कहना है कि कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सरकार ने स्थानांतरण पर रोक लगा दी थी। विशेष सचिव ने इस शासनादेश को नजरअंदाज कर याची के पद पर दूसरे अध्यापक को भेज दिया, जो सेवानिवृत्ति की आयु भी पूरी कर चुके हैं।
कोर्ट ने इस मामले में सरकारी वकील से जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने जानना चाहा था कि क्या आयोग ने याची के स्थान पर भेजे गए अध्यापक को प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्त किया गया है। सरकारी वकील की ओर से मिली जानकारी से स्पष्ट हुआ कि याची की जगह प्रधानाध्यापक पद पर भेजे गए अध्यापक की नियुक्ति समूह ख के तहत एडहॉक पर हुई थी। कोर्ट ने विशेष सचिव के आदेश को मनमाना करार देते हुए उसपर रोक लगा दी है और याची को पहले की तरह प्रधानाध्यापक पद काम करते रहने देने का निर्देश दिया है।

Related Articles

Back to top button