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बीएसए के खिलाफ गैरजमानती वारंट आदेश का पालन न करने पर हाईकोर्ट सख्त

 

प्रयागराज ( अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) देवरिया संतोष कुमार राय को गैर जमानती वारंट जारी किया है और उन्हें 15 दिसम्बर को पेश होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने विजया सिंह की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता आदर्श सिंह को सुनकर दिया है। याची कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय देवरिया की सहायक अध्यापिका है।
हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 2020 को उसके खिलाफ एकपक्षीय आदेश पर रोक लगाते हुए पूर्णकालिक अध्यापक के रूप में कार्यरत रखने व वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसका पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने बीएसए को अवमानना नोटिस जारी कर पूछा था कि आदेश की जानबूझकर अवहेलना करने पर क्यों न दंडित किया जाए। नोटिस मिलने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया।

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