आनंद गिरि की जमानत पर नहीं हो सकी सुनवाई

प्रयागराज ( अनुराग दर्शन समाचार )। महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध हाल में हुई मौत के मामले में छोटे महंत के नाम से प्रसिद्ध आनंद गिरी की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले की बुधवार की सुबह 11:30 बजे से विशेष न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई होगी।
CBI कर रही मामले की जांच
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री मठ बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी कि 20 सितंबर 2021 को श्री बाघमबारी गद्दी मठ अल्लापुर के गेस्ट हाउस में संदिग्ध दशा में मौत हो गई थी। नरेंद्र गिरी का शव गेस्ट हाउस के पंखे के चूल्हे से फंदे पर लटकता मिला था। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले विशेष जांच दल का गठन किया था पर बाद में इस मामले की सीबीआई जांच की केंद्र सरकार से सिफारिश की थी। अब इस मामले को विशेष जांच दल से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों, नरेंद्र गिरि के सेवादारों व मठ से जुड़े शिष्यों से कई राउंड की पूछताछ भी हो चुकी है। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी के रहे आनंद गिरि, लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी प्रसाद तिवारी, उनके बेटे संदीप तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रिमांड पर कई दौर की पूछताछ के बाद वर्तमान में तीनों आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है।
दो बार खारिज हो चुकी है जमानत अर्जी
आनंद गिरि ने इससे पूर्व भी सीजेएम कोर्ट में दो बार जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद और विपक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आनंद गिरि को जमानत देने से मना कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि अभी इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है और आनंद, आद्यया प्रसाद तिवारी व संदीप तिवारी न्यायिक अभिरक्षा में है, लिहाजा जमानत नहीं दी जा सकती।



