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सेक्स रैकेट में महिला का नाम उजागर करना निंदनीय

 

शिकायत पर पुलिस को जांच करने की छूट, याचिका खारिज

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर में सेक्स रैकेट की शिकायत पर पुलिस को जांच करने की छूट दी है। हालांकि कोर्ट ने एक महिला पर निराधार आरोपों के साथ जनहित याचिका दाखिल करने वाले शिवराम की निंदा की है। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कई महिलाओं की सेक्स रैकेट की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है और एक आरोपी महिला को बिना पक्षकार बनाए टारगेट किया गया है। महिला का नाम उजागर न करने के कानून के विपरीत अनर्गल आरोप लगा नाम का खुलासा किया गया है। कोर्ट ने इसे निंदनीय करार दिया और याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। शिवराम की जनहित याचिका के अनुसार याची ने एक महिला के खिलाफ पुलिस को सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत की है। उसका कहना है कि उसके पास वीडियो, आडियो सीडी भी है। फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि याचिका खारिज करते हुए पुलिस जरूरी समझे तो जांच करे।

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