हाथरस कांड के न्यायिक जांच की मांग खारिज
जनहित याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस कांड की न्यायिक जांच की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है। बबिता उपाध्याय की ओर से दाखिल जनहित याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट जिला प्रशासन को आदेश दे कि पीडि़त परिवार से जनता व मीडिया को मुलाकात करने से न रोका जाए।
कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि लखनऊ बेंच इस मामले में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। ऐसे में एक ही मामले को लेकर इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सरकार गैंग रेप पीडि़तों व उनकी हत्या के मुआवजे के लिए नीति बनाए। कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका निस्तारित कर दी कि याची चाहे तो अपनी मांग को लेकर लखनऊ बेंच में अर्जी दाखिल कर सकता है।




