सही सूचना न देने पर वेतन काटने का आदेश

( अनुराग शुक्ला )प्र यागराज ( अनुराग दर्शन समाचार )। वन विभाग में काम कर रहे श्रमिकों का ईपीएफ न काटने और सूचना के अधिकार के तहत मांगने पर श्रमिकों की सही सूचना न देने पर वन अधिकारी प्रयागराज के वेतन से 25 हजार रुपये की कटौती की जाएगी।
यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी की ओर से जारी किया गया है। जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में उन्होंने निर्देश दिया है कि वन अधिकारी के वेतन से कटौती की जाए।
वन अधिकारी के वेतन से 25 हजार की होगी कटौती
वन अधिकारी पर आरोप है कि उनके यहां जितने भी श्रमिक काम कर रहे हैं उनका ईपीएफ नहीं काटा जा रहा है। जबकि श्रमिकों के वेतन से लगातार कटौती की जा रही थी। इसके लिए अरुण मिश्र ने उनसे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, समय बीतने के बाद भी जब जानकारी नहीं दी गई तो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 100 दिन का अर्थदंड अधिकारी के ऊपर लगाया गया। उनके वेतन से 25 हजार रुपये की कटौती का आदेश जारी किया गया है। इस बारे में डीएफओ वाईपी शुक्ला का कहना है कि वन विभाग में काम करने वाले श्रमिक गांव से आते हैं और काम करके चले जाते हैं। ईपीएफ कटने जैसा कोई नियम नहीं है। फिर भी उन्हें अब तक आदेश की कापी मिली नहीं है। आदेश मिलने के बाद ही कह सकते हैं कि आखिर मामला क्या है।



