Latest

जेल वार्डर भर्ती 18 में ओबीसी अभ्यर्थी का रिकार्ड तलब

( अनुराग शुक्ला )प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में शामिल कर चयन प्रक्रिया से बाहर करने के मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड से जेल वार्डर भर्ती-2018 के ओबीसी अभ्यर्थी याची का रिकार्ड पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने आशुतोष मौर्य की याचिका पर दिया है। मामला जेल वार्डर व घुड़सवार पुलिस भर्ती-2018 के ओबीसी वर्ग की भर्ती का है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनील यादव का तर्क था कि याची ने आवेदन अंतिम तिथि के पूर्व ओबीसी श्रेणी में जाति प्रमाणपत्र संलग्न कर भरा था। दस्तावेजों की जांच के समय आनलाइन आवेदन पत्र में संदर्भित जाति प्रमाणपत्र के साथ ही एक अन्य अपडेट प्रमाणपत्र भी संलग्न किया था। भर्ती बोर्ड ने उसके अपडेट जाति प्रमाणपत्र के आधार पर उसे सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी मानते हुए ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया। याची का अंक ओबीसी वर्ग की कट ऑफ से ज्यादा था। फिर भी अभ्यर्थी को सफल चयन सूची में शामिल नहीं किया। इस मामले में अगली सुनवाई छह अक्तूबर को होगी।

Related Articles

Back to top button