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नायब तहसीलदार के खिलाफ जांच का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने की सुनवाई, एसपी सिटी करेंगे जांच

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। सदर तहसील के नायब तहसीलदार सहित तीन के खिलाफ अदालत ने एसपी सिटी को जांच करने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुशवाहा ने वादी के अधिवक्ता यतींद्र मिश्र और नितेश सिंह को सुन कर दिया है। प्रकरण थाना धूमनगंज के भोला का पुरवा से संबंधित है। कमलेश कुमार कुशवाहा ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत रंजना कुशवाहा, पूनम कुशवाहा और सदर तहसील के नायब तहसीलदार अजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अर्जी कोर्ट में दी थी।
आरोप लगाया कि उसके पिता से और रंजना कुशवाहा के पिता से जमीन के संबंध में एक अनुबंध हुआ था, उसे कब्जा भी मिल गया था तथा दीवानी न्यायालय में भी सुलह हो गई थी। इसके 10 साल बाद नायब तहसीलदार ने बिना जांच किए ही रंजना कुशवाहा आदि के पक्ष में नामांतरण कर दिया है।
वादी ने इसे दीवानी न्यायालय के आदेश की अवमानना बताते हुए तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचना की है। अदालत ने सुनवाई के बाद एसपी सिटी को प्रकरण की जांच कर एक अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।

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