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कब तक भरेंगी उपभोक्ता फोरम की खाली पदें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में मांगा जवाब

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता फोरम में खाली पदों को भरने तक कार्यरत सदस्यों का कार्यकाल बढाने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने सरकार से यह भी बताने को कहा है कि खाली पदों को समय से क्यों नहीं भरा गया और इन खाली पदों को कब तक भरा जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को समयबद्ध कार्य योजना के साथ नियुक्ति की स्थिति बताने को है।


यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कानपुर के अधिवक्ता गुरविंदर सिंह की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र व सीएल वर्मा को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया है कि जिला उपभोक्ता फोरम में अधिकतर पद खाली पड़े हैं।

सरकार ने आठ मई 2020 को भर्ती के लिए आवेदन मांगे लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं की जा सकी है। कहा गया कि पद रिक्त होने से छह महीने पहले नियुक्ति प्रक्रिया खत्म कर लेनी चाहिए। अधिकतर सदस्यों एवं कुछ जिलों के फोरम में अध्यक्ष के पद खाली हैं।

इस कारण फोरम कार्य नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में जब तक नई नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक पुराने सदस्यों को काम करने दिया जाए।

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