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उन्नाव गैंगरेप: HC ने लिया संज्ञान, कहा- अगर अंतिम संस्कार न हुआ हो तो शव सुरक्षित रखें

इलाहाबाद। उन्नाव में रेप पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पत्र पर स्वत: संज्ञान ले दिया है. मामले में चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ गुरुवार 12 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगी. इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि रेप पीड़िता के पिता का अंतिम संस्कार न हुआ हो तो शव सुरक्षित रखा जाए. बता दें मंगलवार को ही रेप पीड़िता के पिता का अंतिम संस्कार हो चुका है. मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता राघवेन्द्र सिंह को तलब किया है. सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को बुलाया गया है. वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी केे पत्र पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है.

दरअसल मामले में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर हत्या का आरोप लगा है. अभी तक मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का भाई अतुल सिंह भी शामिल है. मंगलवार को पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ाई है.

बता दें रविवार को उन्नाव की रेप पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह का प्रयास किया था. पुलिस ने उसे बचा लिया था. इसके बाद उसने बीजेपी विधायक पर रेप का आरोप लगाया. बीजेपी विधायक पर रेप का आरोप सामने आते ही ​हड़कंप मच गया था. घटना के चौबीस घंटे बाद ही रेप पीड़िता के पिता की उन्नाव जिला अस्पताल में मौत हो गई.

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