मृतकों को पेंशन मामले में पुनर्विवेचना का निर्देश

(विनय मिश्रा) प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। मृत व्यक्तियों के नाम पेंशन भुगतान कर लाखों रुपये के घोटाले पर पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर आपत्ति तय करते हुए सीजेएम मथुरा ने पुनर्विवेचना का निर्देश दिया है।
उन्होंने अपनी रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दी है।
याची की पुलिस रिपोर्ट पर आपत्ति पर फैसला न लेकर लटकाये रखने पर सीजेएम मथुरा से हाई कोर्ट ने 10 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट दाखिल होने के बाद न्यायमूॢत जेजे मुनीर ने याचिका को अर्थहीन मानते हुए निरस्त कर दी है।
याची अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि याची माधव सिंह जनता अगेंस्ट करप्शन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उसने खंड विकास अधिकारी गोवर्धन, ग्राम पंचायत अधिकारी बछगांव, ग्राम प्रधान व सिंडीकेट बैंक प्रबंधक के खिलाफ मिलीभगत व धोखाधड़ी से मृतकों, अपात्र लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर पेंशन भुगतान कर लाखों रुपये हड़पने के आरोप में मगोरा थाना में एफआईआर दर्ज करायी है। पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल करके मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की है। सीजेएम की अदालत में याची ने प्रोटेस्ट दाखिल की है। नवंबर 2019 में दाखिल अर्जी पर फैसला न लेकर लटकाये रखा गया है। इस पर यह याचिका दायर की गई थी। अब मामले की फिर से जांच होगी।



