तब्लीगी जमात मामला मोहम्मद शाहिद सहित 9 को मिली जमानत

प्रयागराज। दिल्ली के निजामु्द्दीन में हुई तब्लीगी जमात में शामिल होकर लौटने वाले विदेशी नागरिकों एवं अन्य को छिपाने में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद एवं आठ अन्य की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने स्वीकार कर ली।
अदालत ने इन सभी को 50 हजार रुपए का निजी मुचलका एवं इतनी ही राशि की दो जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। यह आदेश अपर सत्र न्यायधीश वीरभद्र ने आरोपित प्रोफेसर शाहिद के अधिवक्ता रविंद्र यादव एवं अन्य आरोपितों की ओर से सैयद अहमद नसीम एडवोकेट के तर्कों को सुन कर दिया।
प्रोफेसर शाहिद के अलावा जिन आठ अन्य लोगों को जमानत मिली है उनमें ख्वाजा, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अहमद, डॉक्टर मसीह उल्लाह, मोहम्मद तारीक, रिजवानुल हक, मोहम्मद मुस्तफा तथा वसीम शामिल हैं।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के आरोपी पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सीबीआई अधिवक्ता से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 12 जून को होगी। इसी दिन याचिका की ग्राह्यता पर आपत्ति की भी सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने याची अधिवक्ता से याचिका की पोषणीयता पर फैसलों के साथ कानूनी पक्ष रखने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र व न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की खंडपीठ ने यादव सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है।




