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अवमानना मामले में अधिशासी अभियंता तलब

हाईकोर्ट ने छह हफ्ते में प्रत्यावेदन तय करने का दिया था आदेश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दक्षिणांचल विद्युत निगम खैर, अलीगढ़ के अधिशासी अभियंता पीयूष कुमार को अवमानना नोटिस जारी की है। पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना केस चलाकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित किया जाय? कोर्ट ने अभियंता को स्पष्टीकरण के साथ पांच जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने कृष्ण पाल सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।
याचिका के अनुसार खेत की सिंचाई के लिए याची ने विद्युत कनेक्शन का आवेदन दिया जो 16 अप्रैल 2019 को मंजूर हो गया। याची ने 47,807 रुपये राशि जमा कर दी। इसके बावजूद जब कनेक्शन नहीं दिया तो हाई कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने अधिशासी अभियंता को छह हफ्ते में प्रत्यावेदन तय करने का आदेश दिया। इसकी अवहेलना करने पर याचिका दाखिल की गई है।

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