पूर्व सैनिक के दत्तक पुत्र की नियुक्ति के मामले में आदेश पालन का निर्देश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के प्रमुख सचिव अजय कुमार को पूर्व सैनिक के दत्तक पुत्र की नियुक्ति के मामले में हुए आदेश के पालन के लिए दो माह का अतिरिक्त समय दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथमदृष्टया अवमानना का केस बनता है इसलिए आदेश का पालन कर याची को सूचित किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने हरनामू पाल की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार को सुनकर दिया है। अपीलार्थी ने 20 अक्तूबर 2020 को एसओएस टेक पद की भर्ती में पूर्व सैनिक के दत्तक पुत्र के नाते नियुक्ति में वरीयता देने की मांग की और गोद लेने वाले पिता पूर्व सैनिक राम बहादुर पाल का हलफनामा दिया कि वह दत्तक पुत्र है।
गोदनामा पंजीकृत न होने के कारण अर्जी निरस्त कर दी गई। हाईकोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आदेश होने के बाद गोदनामा पंजीकृत हुआ है और गोदनामा पांच वर्ष से 15 वर्ष की आयु में नहीं हुआ है। इस आदेश को विशेष अपील में चुनौती दी गई। अपील पर सुनवाई के बाद दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा कि गोद लेने वाले ने हलफनामा देकर कहा है कि वर्ष 2001 में गोद लिया गया है। यह साक्ष्य है और 2019 में गोदनामा पंजीकृत कराया गया है। इसी के साथ खंडपीठ ने याची को चयन कमेटी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने और कमेटी को वरीयता देने पर विचार कर तय करने का निर्देश दिया था, जिसका पालन नहीं किया गया।




