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वीडीओ भर्ती: चयनितों की नियुक्ति पर दो माह में लें निर्णय

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दो माह में ग्राम विकास अधिकारी पद की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित शिकायत पर रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने की हिदायत दी है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वह रिपोर्ट मिलने से दो माह में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय ले।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने बलिया निवासी मुरारी उपाध्याय व पांच अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की। उनका कहना है कि वर्ष 2016 की भर्ती में 26 जून 2020 को पूरक चयन परिणाम घोषित किया गया। आयोग की प्रक्रिया को लेकर शिकायत की सरकार ने जांच शुरू की और आयोग से कुछ जानकारी तलब की। अंतिम निर्णय अब तक लंबित है।


