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हाईकोर्ट ने खुशी दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है

( विनय मिश्रा ) प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। आज लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था जिसे अब सुनाया गया है। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में कुख्यात विकास दुबे के करीबी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने दिया है। कोर्ट ने जनवरी माह में दाखिल जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद गत एक जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। खुशी दुबे की जमानत के समर्थन में उनके अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इस अपराध में फंसाया गया है। क्योंकि घटना से कुछ दिन पहले ही उनकी अमर दुबे से शादी हुई थी। वह नाबालिग है और उनका या उनके मां-पिता, भाई-बहनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सरकार की ओर से अधिवक्ता में यह दावा किया कि खुशी दुबे जी इस कांड में पूरी तरह सक्रिय भागीदार हैं।

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