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विवाहिता को जलाने में सास को 7 वर्ष की कैद

(विनय मिश्रा ) प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। आभूषण देने की मांग पूरी न करने पर विवाहिता को जलाकर मार डालने की आरोपित सास को सत्र न्यायालय ने 7 वर्ष की कैद एवं 6 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
यह आदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सुभाष चंद्र मौर्य ने एडीजीसी मृत्युंजय तिवारी व आरोपित रजवंती के अधिवक्ता के तर्कों को सुन कर दिया। हंडिया थाने पर हरि शंकर गुप्त ने 12 मई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की ममता गुप्ता की शादी रमेश गुप्ता के साथ 7 वर्ष पूर्व हुई थी 15 अप्रैल 2018 को लड़की ने फोन कर बताया कि उसकी सास रजवंती देवी गहनों को मांग रही थी जब उसने गहना देने से मना किया तो उसे मारा पीटा। इसके बाद 16 अप्रैल को 7 बजे सुबह हरिशंकर गुप्ता के मोबाइल पर फोन आया कि तुम्हारी लड़की जल गई है उसे अस्पताल ले जा रहे हैं यह सुनकर जब वह स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल पहुंचे और उसको एडमिट कराया। लड़की ने बताया कि वह स्टोव पर चाय बना रही थी तभी सास आई और उसे गाली देते हुए पेट पर लात मारा जिससे वह स्टोव पर वह गिर गई ,सास ने उसे बचाने के बजाय स्टोप उठाकर तेल उस पर डाल दिया जिससे वह बुरी तरह जल गई।

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