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मिड-डे-मील: हाईकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी

(विनय मिश्रा) प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिड-डे-मील की राशि छात्रों/अभिभावकों के बैंक खाते में जमा करने में घोटाले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति एससी शर्मा की खंडपीठ ने प्राची त्रिपाठी व नौ अन्य विधि छात्र छात्राओं की याचिका पर दिया है। कोर्ट के आदेश पर समेकित महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव को भी पक्षकार बनाया गया है।

योजना की राशि छात्रों के बैंक खाते में जमा करने में घोटाले का मामला

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने कोविड 19 लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने से मिड-डे-मील योजना की राशि छात्रों या अभिभावकों के बैंक खाते में जमा करने का फैसला लिया है। याचियों की टीम बीएसए कार्यालय मम्फोर्डगंज गई थी, जहां बताया गया कि फंड स्कूल को दे दिया गया है। जहां से छात्रों के खाते में जमा किया जा रहा है। यह भी कहा उसका ब्योरा स्कूल में मिलेगा। टीम स्कूलों में भी गई लेकिन किसी ने भी धन खातों में जमा करने का डाटा नहीं दिया। ऐसे में भारी घोटाले की आशंका है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत छह से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई है। जो जीवन के मूल अधिकार में शामिल हैं। याचिका में योजना पर ठीक से अमल कराने व दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है।

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