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पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया पूर्व विधायक उदयभान करवरिया व पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया- कोर्ट

तीनों भाई 13 मई से पांच जून तक जमानत पर रहेंगे।जबकि छह जून को समर्पण करना होगा।

( अनुराग शुक्ला )
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। हाई कोर्ट ने करवरिया बंधुओं को अल्पकालिक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इन्हें 10 लाख रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करना होगा। कोर्ट ने पूर्व सांसद कपिलमुनि करवरिया, पूर्व विधायक उदयभान करवरिया व पूर्व एमएलसी सूरजभान करवरिया को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। यह जमानत सूरजभान करवरिया की बेटी की 19 मई को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए दी गयी है। तीनों भाई 13 मई से पांच जून तक जमानत पर रहेंगे। जबकि छह जून को समर्पण करना होगा।

तीनों भाइयों को मिली है जवाहर पंडित हत्याकांड में उम्र कैद की सजा

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. केजे ठाकर व न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने करवरिया बंधुओं की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता सुरेश द्विवेदी भुवनराज, अभिषेक यादव, पीके राय ने बहस की। तीनों भाइयों को सत्र न्यायालय इलाहाबाद ने जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इनके खिलाफ अपील विचाराधीन है। कोर्ट ने जेलर को करवरिया बंधुओं की रिहाई करने का निर्देश दिया है।

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