गिरिराज गोवर्धन मंदिर वृन्दावन में रिसीवर नियुक्ति का सिविल जज का आदेश रद्द

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरिराज गोवर्धन मंदिर वृन्दावन, मथुरा में रिसीवर नियुक्त करने के सिविल जज, मथुरा के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि रिसीवर नियुक्त करना जरूरी हो तो इसे सभी पक्षों को सुनकर निचली अदालत एक निष्पक्ष आदेश पारित करे।
यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने याची दिलीप कुमार शर्मा की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता आलोक कुमार यादव का तर्क था कि विपक्षी के वकील को रिसीवर नियुक्त करने का मथुरा के निचली अदालत का आदेश गलत था। मुकदमा की सुनवाई के दौरान विपक्षी के अधिवक्ता ने भी हाईकोर्ट में माना कि उसके वकील को ही निचली अदालत ने रिसीवर नियुक्त किया है।
याची के अधिवक्ता का कहना था कि रिसीवर की नियुक्ति जिला जज के निर्देश पर सिविल जज ने किया था। रिसीवर के नियुक्ति आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सिविल जज दुबारा रिसीवर नियुक्ति का निर्णय निष्पक्ष रूप से करेंगे।




